नई दिल्ली: क्रिस वू चीनी मूल के कनाडाई पॉप गायक हैं। बीजिंग की चाओयांग जिला अदालत ने उसे तीन महिलाओं से बलात्कार का आरोपी पाया। कोर्ट ने 2020 के रेप केस में क्रिस वू को 11 साल 6 महीने और ग्रुप में यौन अपराध करने के जुर्म में 1 साल 10 महीने की सजा सुनाई है.
पुलिस ने पिछले साल एक छात्र की शिकायत पर क्रिस वू को हिरासत में लिया था। उन पर डेट-रेप का आरोप लगाया गया था। तब 24 लड़कियों ने क्रिस वू के खिलाफ गवाही दी थी। सिंगर पर साल 2020 में तीन महिलाओं को अपने घर बुलाने और शराब के नशे में उनसे रेप करने का आरोप है। शराब के नशे में होने के कारण वह विरोध नहीं कर सकी।
क्रिस वू पर सबसे पहले एक छात्र ने आरोप लगाया था। उन्होंने बताया था कि जब वह 17 साल की थीं, तब सिंगर ने उन्हें अपने घर एक पार्टी में बुलाया था, जहां उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाई गई थी. क्रिस वू ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन जब 24 महिलाओं ने उनके खिलाफ आवाज उठाई तो उनकी घिनौनी हरकतों की पोल खुल गई.
अन्य आरोपों में क्रिस वू को पांच साल तक की जेल हो सकती है। क्रिस वू पर टैक्स धोखाधड़ी का भी आरोप है। उसे 600 मिलियन युआन का जुर्माना देना होगा, जो 6,82,64,46,000 रुपये के बराबर है।
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प्रथम प्रकाशित : 25 नवंबर, 2022, 22:34 IST
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